फ़रवरी 7, रांची: झारखंड
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति अपरेश
कुमार सिंह की खंडपीठ ने डोवरासुन्दी द्वारा दायर जनहित
याचिका पर सुनवाई के उपरांत प्रतिवादी झारखंड एकेडमिक
काउंसिल को निर्देश दिया कि वह प्रार्थियों को अविलम्ब
औपबंधिक रूप से आगामी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने
दें।
मालूम हो कि प्रार्थियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया
था कि वे लोग कृष्ण बल्लभ स्कूल, बरकेलत के छात्र हैं और
उन लोगों द्वारा समय से फार्म आदि भरने की प्रािया पूर्ण
कर ली थी। उसके पश्चात् भी विद्यालय की ढिलाई सेफार्म जमा
नहीं हो सके और वे लोग परीक्षा देने से वंचितहैं।
प्रार्थियों की ओर से मनोज टंडन ने पक्ष रखा।
एडमिट कार्ड प्रदान
झारखंड उच्च न्यायालय में आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल
द्वारा प्रार्थी अवधेश कुमार सिंह को प्रवेश पत्र प्रदान
किया गया।
प्रार्थी द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि उसने
झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा
हेतु आवेदन दिया था। लेकिन उसे प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं
हुआ जिस कारण वह परीक्षा देने से वंचित रह जाएगी। सुनवाई
के ाम में जैक द्वारा 30 प्रार्थी को अदालत में प्रवेश
पत्र प्रदान किया गया।




